एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 11:14

पूर्व प्रधानाध्यापक को रिश्वत लेने के जुर्म में सजा

पटना, 06 अगस्त (वार्ता) बिहार की राजधानी पटना स्थित एक विशेष अदालत ने रिश्वत लेने के जुर्म में गुरुवार को एक पूर्व प्रभारी प्रधानाध्यापक को तीन वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ बीस हजार रूपए का जुर्माना भी किया है। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पालीगंज थाना क्षेत्र स्थित दामोदर उच्च विद्यालय, रघुनाथपुर के तत्कालीन प्रभारी प्रधानाध्यापक उपेंद्र शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार रिश्वत सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
06/08/26 12:34
पिछला अपडेट
06/08/26 12:34
स्थान
India