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रेलवे परिसर में स्वच्छता प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर अब लगेगा 1,000 का दंड

हाजीपुर, 25 सितंबर (वार्ता)रेलवे परिसरों में स्वच्छता बनाए रखने तथा यात्रियों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे स्टेशन नियम, 2012 के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी प्रावधानों को प्रभावी बनाया गया है तथा जन विश्वास अधिनियम - 2026 के माध्यम से किए गए संशोधन के बाद स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए निर्धारित दंड को 500 से बढ़ाकर 1,000 किया गया है।रेलवे परिसर में कूड़ा-कचरा फैलाना अथवा ऐसी कोई गतिविधि करना, जिससे रेलवे परिसर की स्वच्छता प्रभावित होती है, नियमों के अंतर्गत दंडनीय है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्ति पर 1,000 का दंड लगाया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार रेलवे परिसर स्वच्छता दंड
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/09/26 14:21
पिछला अपडेट
25/09/26 14:21
स्थान
India