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दाखिल-खारिज में बहानेबाजी नहीं चलेगी, "सक्षम न्यायालय" और "लंबित" की स्पष्ट परिभाषा से रुके मामलों का होगा त्वरित निपटारा : विजय कुमार सिन्हा

पटना, 03 अप्रैल (वार्ता)राज्य में दाखिल-खारिज मामलों में होने वाले अनावश्यक विलंब को समाप्त करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। उपमुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को कहा है कि अब "सक्षम न्यायालय" और "लंबित" शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय कर दी गई है। इससे दाखिल-खारिज मामलों को बेवजह लंबित रखने की प्रवृत्ति समाप्त होगी और उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। श्री सिन्हा ने कहा कि उन्होंने कहा कि बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 की धारा 6(12) में प्रयुक्त "सक्षम न्यायालय में लंबित" शब्द की अलग-अलग…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार विजय दाखिल खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/04/26 00:00
पिछला अपडेट
03/04/26 00:00
स्थान
India