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श्री सिन्हा ने बताया कि दरभंगा, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, कटिहार और पटना जिले के चिह्नित प्रखंडों एवं पंचायतों के पात्र किसान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रभावित प्रखंडों और पंचायतों की सूची डीबीटी कृषि पोर्टल पर उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ पात्र पंजीकृत रैयत और गैर-रैयत किसानों को दिया जाएगा। किसान परिवार में पति, पत्नी और अवयस्क बच्चे शामिल हैं। आवेदन के दौरान आधार सत्यापन के साथ परिवार का विवरण देना अनिवार्य है। परिवार संबंधी विवरण में अनियमितता पाए जाने पर आवेदन रद्द किया जा सकता है। रैयत किसानों को…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार विजय फसल क्षति अनुदान दो अंतिम पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/10/26 12:22
पिछला अपडेट
23/10/26 12:22
स्थान
India