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श्री सिन्हा ने कहा कि निरसन अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत विशेष पदाधिकारी को बाजार समिति की सभी अचल सम्पत्तियों का जिनमें भूमि भवन शामिल है, का प्रभार लेना है। साथ ही, उनको बाजार समिति की चल सम्पत्तियों, जिनमें बैंक या अन्य स्थानों पर जमा अथवा हाथ में रखी गयी नगद राशि, गाड़िया, उपकरण, संयंत्र, उपस्कर आदि शामिल है, का प्रभार भी ले लेना है। उन्होंने कहा कि विशेष पदाधिकरी इस प्रकार प्रभार में ली गयी सभी चल एवं अचल सम्पत्तियों को राज्य सरकार की ओर से तथा राज्य सरकार के लिए अपने प्रभार में रखेंगे तथा बाजार पर्षद के…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार विजय बाजार निर्देश दो अंतिम पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/07/26 12:00
पिछला अपडेट
25/07/26 12:00
स्थान
India