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निर्वाचन पदाधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अर्हता प्राप्त व्यक्ति के संबंध में प्रारूप-06 अनिवार्य रूप से भरा जाए। वहीं, चिह्नित सूची को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय अभिकर्ताओं (बीएलए) के साथ भी साझा किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस संबंध में कहा है कि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को अर्ह पाए गए निर्वाचकों के संबंध में प्रारूप-06 के साथ सत्यापन प्रतिवेदन सौंपा जाएगा। यह कार्रवाई लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा निर्वाचक निबंधन नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप की जाएगी। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार मतदान केंद्रों और पंचायत भवनों पर विशेष शिविर…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार विलोपित मतदाता सत्यापन दो अंतिम सुपौल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/10/26 11:09
पिछला अपडेट
08/10/26 11:09
स्थान
India