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पश्चिमी चम्पारण: शराब करोबारी को पांच वर्ष कारावास की सजा

बेतिया,13 फरवरी(वार्ता) बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अवैध शराब का कारोबार करने के एक आरोपी को उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश संजीव कुमार पांडे ने पांच वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है और साथ में एक लाख रुपए अर्थ दंड भी लगाया है। अदालत के आदेश के अनुसार अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर उसे 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजायाफ्ता उपेंद्र पासवान बलथर थाने के परसौनी गांव का रहने वाला है। उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार ने बताया कि घटना 22 अगस्त वर्ष 2025 की है।बेतिया उत्पाद थाने के ए एस…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार शराब कारोबारी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/03/26 00:00
पिछला अपडेट
13/03/26 00:00
स्थान
India