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बिहार संपत्ति कर संग्रहण दो अंतिम पटना

नगर निगम द्वारा पहले भी कई बड़े बकायेदारों की संपत्तियों पर खरीद-बिक्री पर रोक का नोटिस चिपकाया था , यदि 50 हजार रूपये से अधिक के बकायेदार शीघ्र कर भुगतान नहीं करते हैं, तो उनकी संपत्ति पर खरीद-बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी और आगे की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। इसके अतिरिक्त निर्धारित तिथि के बाद बकाया राशि पर नियमानुसार अतिरिक्त जुर्माना और पेनाल्टी भी देनी होगी। बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007,अधिसूचित संपत्ति कर नियमावली 2013 तथा पटना नगर निगम कर एवं गैर-कर राजस्व वसूली विनियम 2013 के तहत प्रत्येक संपत्ति मालिक के लिए अपनी संपत्ति और रिक्त भूमि का…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार संपत्ति कर संग्रहण दो अंतिम पटना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/03/26 00:00
पिछला अपडेट
13/03/26 00:00
स्थान
India