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सैनिटरी पैड निर्माण मशीनों की पूरी आपूर्ति नहीं करने पर विक्रेता को 2.15 लाख रुपये लौटाने का आदेश

पटना, 13 अक्टूबर (वार्ता)। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना ने सैनिटरी पैड निर्माण मशीनों की पूरी आपूर्ति नहीं करने के मामले में विक्रेता को शिकायतकर्ता की 1.30 लाख रुपये की राशि 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लौटाने तथा मानसिक पीड़ा और आजीविका के अवसरों के नुकसान के लिए 75 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने मुकदमे के खर्च के रूप में भी 10 हजार रुपये भी देने का निर्देश दिया है। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता बिहार उद्यमी योजना की लाभार्थी थीं। उन्होंने इंडिया मार्ट के माध्यम से सैनिटरी पैड निर्माण मशीनें खरीदने के लिए…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बिहार सैनिटरी पैड विक्रेता मुआवजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/10/26 11:41
पिछला अपडेट
13/10/26 11:41
स्थान
India