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विदेशी सामानों के तस्कर को 27 वर्ष बाद सजा

पटना, 30 जून (वार्ता) पटना की एक विशेष अदालत ने विदेशी सामानों की तस्करी के जुर्म में घटना के 27 वर्ष बाद मंगलवार को एक व्यक्ति को दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ 5000 का जुर्माना भी किया। आर्थिक अपराध के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद सीतामढ़ी जिले के जवाहर चौक निवासी देवानंद प्रसाद को सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा…

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विदेशी सामानों के तस्कर को 27 वर्ष बाद सजा
स्रोत:
UNI Varta
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प्रकाशित तिथि
30/06/26 15:01
पिछला अपडेट
30/06/26 15:01
स्थान
India