एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 11:04

जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक लोकसभा में बिना चर्चा के पारित

नयी दिल्ली, 31 जुलाई (वार्ता) लोकसभा में शुक्रवार को विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक 2026 बिना चर्चा के पारित किया गया। इस विधेयक में देरी से जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण के लिए नियम कड़े किये गये हैं। एक साल से अधिक की देरी से लेकिन दो साल के भीतर जन्म या मृत्यु पंजीकरण के लिए जिला मजिस्ट्रेट या उपमंडलीय मजिस्ट्रेट या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट का आदेश अनिवार्य था जो सत्यापन के बाद यह आदेश देने के लिए प्राधिकृत है। वहीं, दो साल से अधिक की देरी की स्थिति में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक पारित लोस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
31/07/26 08:30
पिछला अपडेट
31/07/26 08:30
स्थान
India