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रिकवरी एजेंट के घर पर आने से एक दिन पहले सूचना देगा बैंक, रिकॉर्ड होगी पूर कॉल

मुंबई, 06 अगस्त (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और ऋण देने वाली अन्य विनियमित इकाइयों के लिए ऋण वसूली के संशोधित नियम गुरुवार को जारी कर दिये। इसमें कहा गया है कि रिकवरी के लिए बैंक द्वारा नियुक्त किसी भी एजेंसी या एजेंट के काम और व्यवहार की पूरी जिम्मेदारी बैंक को लेनी होगी। बैंक अपनी वेबसाइट पर उसके द्वारा नियुक्त सभी रिकवरी एजेंसियों (कंपनी के रूप में या व्यक्तिगत) की जानकारी देनी होगी। साथ ही रिकवरी एजेंट के पहले बार उधारकर्ता के घर पर जाने से एक दिन पहले बैंक एजेंसी का नाम और…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
आरबीआई ऋण वसूली नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/08/26 16:07
पिछला अपडेट
06/08/26 16:07
स्थान
India