एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। Monday, November 2, 2026

इंटरनेट सेवा प्रदाता के ऐप में ही कर सकेंगे शिकायत, अपील

नयी दिल्ली, 02 नवंबर (वार्ता) इंटरनेट सेवा प्रदाता के खिलाफ शिकायत करने के लिए अब उसके ऐप में ही ऑनलाइन शिकायत और अपील का प्रावधान शामिल करना अनिवार्य कर दिया गया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने शिकायत निवारण ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 'दूरसंचार उपभोक्ता शिकायत निवारण (चौथा संशोधन) विनियम, 2026' को अंतिम रूप दे दिया है। इसमें शिकायत पर अपील की समय सीमा 30 दिन से घटाकर 15 दिन की गई है। साथ ही इसके दायरे में आने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाता के लिए टर्नओवर की शर्त की जगह सबस्क्राइबर की संख्या को आधार बनाया गया…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
इंटरनेट शिकायत नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
02/11/26 13:46
पिछला अपडेट
02/11/26 13:46
स्थान
India