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केंद्र ने आईएफएससी फंड, विमान और जहाज लीजिंग कंपनियों के लिए एसईजेड नियमों में दी ढील

नई दिल्ली, 17 अक्टूबर (वार्ता) सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (आईएफएससी) में संचालित निवेश कोषों के लिए कार्यालय स्थान और लीज संबंधी दस्तावेजों की प्रक्रिया को सरल बना दिया है और पात्र विमान और जहाज लीजिंग इकाइयों को कार्यालय का बुनियादी ढांचा और कर्मचारियों को साझा करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा, इकाइयों की मंजूरी के नवीनीकरण के लिए विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की और से विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नियमावली, 2006 में आवश्यक संशोधनों की अधिसूचना जारी कर दी गयी है। इन संशोधनों के तहत आईएफएससीए द्वारा किसी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
एसईजेड नियम संशोधन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/10/26 12:42
पिछला अपडेट
17/10/26 12:42
स्थान
India