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निजी इस्तेमाल के बिजली संयंत्रों के लिए विद्युत नियमावली में संशोधन अधिसूचित

नयी दिल्ली, 14 मार्च (वार्ता) केंद्र ने कंपनियों के कैप्टिव विद्युत उत्पादन संयंत्रों (सीजीपी) से जुड़े नियमों की व्याख्या को अधिक स्पष्ट करने और इसे व्यवसाय के लिए अधिक आसान एवं अनुकूल बनाने के लिए विद्युत नियमावली , 2005 के नियम 3 में संशोधन किये हैं। विद्युत मंत्रालय की शनिवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार इस संबंध में विद्युत (संशोधित) नियमावली-2026 को अधिसूचित कर दिया गया है। मंत्रायल ने कहा कि 0इन संशोधनों का उद्देश्य नियमों की व्याख्या से जुड़ी अस्पष्टताओं को दूर करना, उद्योगों के लिए कारोबार में आसानी को सुधानाऔर कैप्टिव बिजली संयंत्र व्यवस्था को भारत के ऊर्जा…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कैप्टिव पावर नियमावली संशोधित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/03/26 00:00
पिछला अपडेट
14/03/26 00:00
स्थान
India