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वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर लगाम के लिए नये कैफे नियम अधिसूचित, 01 अप्रैल 2027 से होंगे लागू

नयी दिल्ली, 30 सितंबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के प्रयास के तहत वाहनों के लिए कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल इकोनॉमी (कैफे) के नये नियम बुधवार को अधिसूचित कर दिए। विद्युत मंत्रालय ने कैफे-3 नियमों की अधिसूचना जारी की है। नये नियम 01 अप्रैल 2027 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेंगे। ये इस दौरान देश में बने और आयात किए जाने वाले सभी वाहनों पर लागू होंगे। मंत्रालय ने बताया कि कैफे-3 के तहत वित्त वर्ष 2027-28 के लिए ईंधन-उपभोग बेंचमार्क को सख्त करके 3.996 लीटर प्रति 100 किलोमीटर तय की गई है। इसे हर साल और…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
कैफे नियम जारी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/09/26 08:44
पिछला अपडेट
30/09/26 08:44
स्थान
India