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डीजीएफटी ने गेहूं निर्यातकों से 31 अगस्त तक मांगा ब्योरा, कोटा समीक्षा के निर्देश

नयी दिल्ली,11 अगस्त (वार्ता) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)ने गेहूं के सभी निर्यातकों से 31 अगस्त 2026 तक उपयोग प्रमाणपत्र सहित शिपिंग बिल का विवरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने को कहा है। महानिदेशालय के जारी एक नोटिस में कहा गया है कि यह कदम वर्ष 2025-26 और 2026-27 के दौरान आवंटित गेहूं निर्यात कोटे के वास्तविक इस्तेमाल की समीक्षा और इस्तेमाल नहीं हो सके कोटे के दोबारा वितरण के उद्देश्य से उठाया है। नोटिस के अनुसार निर्यातकों को आगामी 26 अगस्त तक आवंटित कोटे में से किए गए वास्तविक निर्यात का चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित उपयोग प्रमाणपत्र और शिपिंग…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
डीजीएफटी गेहूं निर्यात ब्यौरा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 12:51
पिछला अपडेट
11/08/26 12:51
स्थान
India