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विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) (तीसरा संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया गया :वित्त मंत्रालय

नयी दिल्ली, 05 जून (वार्ता)वित्त मंत्रालय ने भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआई) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए निवेश को सुगम बनाने और स्थिर दीर्घकालिक विदेशी पूंजी प्रवाह को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई उपाय किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 के बजट में घोषणा की थी कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों (पीआरओआई) को पोर्टफोलियो निवेश योजना के माध्यम से सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों की शेयर प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जो अब तक केवल एनआरआई अथवा ओसीआई के लिए उपलब्ध थी। बजट में कहा गया था कि इस योजना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिसूचना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/06/26 05:59
पिछला अपडेट
05/06/26 05:59
स्थान
India