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यूपीआई उपयोगकर्ताओं को लेन-देन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयुक्त राजस्व मॉडल की जरूरत

नयी दिल्ली, 8 अगस्त (वार्ता) सरकार ने शनिवार को स्पष्ट किया कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम ( पीएसएस ए ) में संशोधन से यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के उपयोगकर्ताओं को किसी भी लेन-देन के लिए कोई कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा और दुकानों पर एक निश्चित रकम से कम के लेन-देन पर डिस्काउंट शुल्क भी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि यूपीआई के जरिये दो व्यक्तियों के बीच ( पी2पी ) लेन-देन पहले की तरह निःशुल्क रहेंगे। साथ में यह भी कहा गया है कि यूपीआई को आपने आप…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सरकार यूपीआई शुल्क
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/08/26 15:04
पिछला अपडेट
08/08/26 15:04
स्थान
India