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अदालत ने पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका पर सवाल उठाए, घायल प्रदर्शनकारियों के इलाज का दिया निर्देश

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नयी दिल्ली, 30 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने भीड़ को काबू में करने के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली याचिका को 'अस्पष्ट' कहा। गौरतलब है कि मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा वी. मोहना की पीठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के पूर्व अधिकारी यशोवर्धन आजाद और 20 जुलाई के 'संसद चलो' विरोध-प्रदर्शन के दौरान घायल हुए दो लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन लोगों का दावा था कि त्वरित कार्रवाई बल द्वारा चलाई गई धातु की गोलियों (पैलेट) से वे घायल हुए थे। पीठ…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उच्चतम न्यायालय पैलेट गन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
30/07/26 08:42
पिछला अपडेट
30/07/26 08:42
स्थान
India