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अदालत ने उमर खालिद-शरजील इमाम की जमानत का मामला बड़ी पीठ को भेजा, तस्लीम अहमद, खालिद सैफी को अंतरिम जमानत दी

नयी दिल्ली, 22 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले अपने 5 जनवरी, 2026 के फैसले से पैदा हुए मुद्दे को बड़ी पीठ को भेज दिया। वहीं मामले के दो अन्य आरोपियों-तस्लीम अहमद और खालिद सैफी को छह महीने की अंतरिम जमानत दे दी। अदालत ने निर्देश दिया कि इस मुद्दे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के सामने रखा जाए ताकि कानूनी स्थिति स्पष्ट हो सके, खासकर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 43डी(5) के मतलब और इस्तेमाल के बारे में, जो जमानत…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अदालत शरजील इमाम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/05/26 15:42
पिछला अपडेट
22/05/26 15:42
स्थान
India