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अमरावती को आंध्र प्रदेश की राजधानी बनाने वाले अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी

नयी दिल्ली, 07 अप्रैल (वार्ता) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने अमरावती को आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनाने से संबंधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है। विधि और न्याय मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति ने इस अधिनियम को सोमवार को मंजूरी दे दी। अधिसूचना में कहा गया है कि इस अधिनियम को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 कहा जा सकता है और यह आगामी 2 जून से लागू माना जाएगा। दो जून से अमरावती विधिवत रूप से आंध्र प्रदेश की राजधानी बन जाएगी। उल्लेखनीय है कि संसद के दोनों सदनों…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
अमरावती राष्ट्रपति मंजूरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/04/26 00:00
पिछला अपडेट
07/04/26 00:00
स्थान
India