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गिफ्ट सिटी आईएफएससी इकाइयों को किराये पर विदेशी जहाज लेने के लिए लाइसेंस से छूट

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) सरकार ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) गिफ्ट सिटी, जहां बैंकिंग, बीमा, निवेश और जहाज लीजिंग जैसी वैश्विक वित्तीय सेवाएं संचालित होती हैं, की इकाइयों को विदेशी जहाज किराये पर लेने के लिए लाइसेंस लेने की अनिवार्यता से छूट दे दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को बताया कि तटीय जहाज़रानी अधिनियम, 2025 के तहत आयात-निर्यात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार संचालन के लिए विदेशी जहाज किराये पर लेने वाली पात्र आईएफएससी इकाइयों को अब जहाज़रानी महानिदेशक (डीजी शिपिंग) से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि इस कदम…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
आईएफएससी गिफ्ट सिटी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/07/26 19:45
पिछला अपडेट
10/07/26 19:45
स्थान
India