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ईपीएफओ ने 'विश्वास, 2026' योजना के तहत लंबित विवाद निपटाने की अपील की

नयी दिल्ली, 03 सितंबर (वार्ता) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पात्र प्रतिष्ठानों से लंबे समय से लंबित ईपीएफ क्षतिपूर्ति संबंधी विवादों को 'विश्वास, 2026' योजना के तहत काफी कम दरों पर निपटाने का आग्रह किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सरकार की ओर से शुरू की गयी इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत नियोक्ता कम जुर्माने का भुगतान कर पुराने विवादों को समाप्त कर सकते हैं। योजना 28 दिसंबर 2026 तक खुली रहेगी और सरकार ने स्पष्ट किया है कि आवेदन की अंतिम तिथि आगे नहीं बढ़ायी जायेगी। उन्होंने कहा कि योजना के…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
ईपीएफओ 'विश्वास 2026'
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/09/26 14:19
पिछला अपडेट
03/09/26 14:19
स्थान
India