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छात्र की मौत का मामला: उच्चतम न्यायालय ने बीआईटी मेसरा को मुआवजे के 20 लाख रुपये भुगतान के लिए दो सप्ताह का समय दिया

नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को झारखंड के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बीआईटी), मेसरा को झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश का पालन करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया है, जिसमें संस्थान को एक मृतक छात्र के माता-पिता को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था। यह मामला संस्थान के परिसर से जुड़ी एक हिंसक घटना में छात्र की मौत से संबंधित है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ, संस्थान द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर 'विशेष अनुमति याचिका' पर सुनवाई कर रही थी।…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
उच्चतम न्यायालय छात्र बीआईटी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/03/26 00:00
पिछला अपडेट
10/03/26 00:00
स्थान
India