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एनएचएआई ने 80 प्रतिशत क्षेत्र में पौधारोपण अनिवार्य किया

नयी दिल्ली, 09 सितंबर (वार्ता) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में पौधरोपण संबंधी नियमों के अनुपालन को कड़ा करते हुए 80 प्रतिशत क्षेत्र में पौधारोपण और 90 प्रतिशत पौधों के जीवित रहने को अनिवार्य किया है। एनएचएआई के नये दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजनाओं का अस्थायी पूर्णता प्रमाणपत्र (पीसीसी) अथवा अस्थायी वाणिज्यिक संचालन तिथि (पीसीओडी) जारी करने के लिए डिवाइडर और राजमार्ग के किनारे निर्धारित क्षेत्र में कम से कम 80 प्रतिशत पौधरोपण तथा निरीक्षण के समय पौधों की कम से कम 90 प्रतिशत जीवित रहने की दर जरूरी होगी। निर्धारित सीमा से कम पौधारोपण होने पर…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
एनएचएआई पौधारोपण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/09/26 13:50
पिछला अपडेट
09/09/26 13:50
स्थान
India