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स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियम, 1945 में संशोधन अधिसूचित किया

नयी दिल्ली, 06 अगस्त (वार्ता) केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत की औषधि विनियामक प्रणाली की पारदर्शिता सुनिश्चत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए औषधि नियम, 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अंतर्गत मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त इन नये-अधिसूचित प्रावधानों के तहत लाइसेंसिंग प्राधिकरण को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि कोई संस्था अपने आवेदन के समर्थन में फर्जी अथवा मनगढ़ंत आंकड़े/दस्तावेज प्रस्तुत करती है, तो उसके भविष्य के आवेदन निर्धारित अवधि के लिए स्वीकार न किए जाएं। यह औषधि नियम, 1945…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
औषधि नियम संशोधन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/08/26 14:27
पिछला अपडेट
06/08/26 14:27
स्थान
India