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बारह प्रतिशत से अधिक अल्कोहल वाली दवाएं अब बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेंगी

नयी दिल्ली, 10 जुलाई (वार्ता) सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर स्पष्ट किया है कि अब 12 प्रतिशत से अधिक इथाइल अल्कोहल युक्त दवाओं की बिक्री बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं की जा सकेगी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आज बताया कि सरकार ने अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल युक्त औषधीय उत्पादों के दुरुपयोग पर रोक लगाने और उनकी निगरानी को मजबूत करने के लिए ड्रग्स रूल्स, 1945 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। मंत्रालय ने ऐसे उत्पादों को दी गई लाइसेंस संबंधी छूट समाप्त कर दी है। अब निर्धारित सीमा से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं के निर्माण और…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
औषधि लीड नियम 2026 अधिसूचित
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/07/26 10:37
पिछला अपडेट
10/07/26 10:37
स्थान
India