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टीकों, कैंसर रोधी दवाओं पर अनिवार्य होगा क्यूआर कोड

नयी दिल्ली 25 जून (वार्ता) सरकार ने टीकों, जीवाणुरोधी, कैंसर रोधी तथा मादक एवं मनोरोगी दवाओं को क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि दवाओं की गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए औषधि नियम, 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। नए प्रावधानों के तहत टीकों, जीवाणुरोधी, कैंसर रोधी तथा नशीले एवं मनोरोगी दवाओं को क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस प्रणाली के दायरे में लाया गया है। इसका उद्देश्य दवा आपूर्ति श्रृंखला को अधिक पारदर्शी…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दवाएं क्यूआर कोड
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/06/26 15:42
पिछला अपडेट
25/06/26 15:42
स्थान
India