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उच्चतम न्यायालय अरावली समिति को छह महीने का विस्तार क्यों नहीं दे सकता, पर्यावरणविदों ने उठाये सवाल

नयी दिल्ली, 07 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को अरावली पहाड़ियों की परिभाषा और संरक्षण की समीक्षा कर रही उच्चस्तरीय समिति के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें रिपोर्ट पेश करने के लिए छह महीने का समय बढ़ाने की मांग की गयी थी। न्यायालय ने समिति को 30 नवंबर तक अपना काम पूरा कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्राचीन पर्वत शृंखला के संरक्षण के लिए प्रयासरत पर्यावरणविदों ने अब इस आदेश पर सवाल उठाये हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि वैज्ञानिक जांच-परख की प्रक्रिया में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि इसके लिए एक-दूसरे से…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
दिल्ली अरावली समिति न्यायालय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/09/26 15:48
पिछला अपडेट
07/09/26 15:48
स्थान
India