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असम में प्रोविंशियलाइजेशन योजना के तहत शिक्षकों की नयी नियुक्तियों और समायोजन पर सुप्रीम रोक

नयी दिल्ली, 08 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने असम सरकार को अपने 'प्रांतीयकरण' कानून के तहत शिक्षकों की नयी नियुक्तियां करने या उन्हें सरकारी सेवा में समायोजित करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र और असम सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य का यह कानून न्यूनतम योग्यता न रखने वाले शिक्षकों को बिना किसी प्रतिस्पर्धी भर्ती प्रक्रिया के सरकारी सेवा में प्रवेश की अनुमति देता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 'असम…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय असम टीचर भर्ती रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/09/26 15:33
पिछला अपडेट
08/09/26 15:33
स्थान
India