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सीबीआई अदालत ने सहकारी समूह आवास समिति घोटाले में चार को सुनाई सजा

नयी दिल्ली, 03 अप्रैल (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने सहकारी समूह आवास समिति मामले में एक सहायक पंजीयक (रजिस्ट्रार) , एक निरीक्षक और दो अन्य को अलग-अलग अवधि के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। राउज़ एवेन्यू की सीबीआई अदालत ने तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार लीला कृष्ण सेठ (एल.के. सेठ) और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालय में तत्कालीन इंस्पेक्टर ग्रेड-तृतीय जफर इकबाल को सजा सुनाई। सेठ को एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि इकबाल को एक वर्ष और छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों पर 20 हजार रुपये…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आवास समूह सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/04/26 00:00
पिछला अपडेट
03/04/26 00:00
स्थान
India