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सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों की अनुकंपा नियुक्ति रद्द करने के मद्रास हाईकोट के आदेश पर रोक लगाई

नयी दिल्ली, 14 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें करूर भगदड़ त्रासदी के पीड़ितों के परिवारों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के फैसले को रद्द कर दिया गया था। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राज्य सरकार और अन्य की याचिका पर नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश…

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कुल शब्द:
100
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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय करूर भगदड़ नौकरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
14/08/26 08:38
पिछला अपडेट
14/08/26 08:38
स्थान
India