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मतदाताओं की गोपनीयता बनाये रखने के लिए उच्चतम न्यायालय ने केंद्र से 'टोटलाइजर' मशीनों के इस्तेमाल पर विचार करने को कहा

नयी दिल्ली, 01 सितंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) से होने वाली मतगणना में 'टोटलाइजर' मशीनों के इस्तेमाल पर विचार करे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने आयोग को केंद्र के समक्ष एक उपयुक्त प्रस्ताव रखने का निर्देश दिया। यह निर्देश मतदाताओं की गोपनीयता बनाए रखने और बूथ-वार रुझानों को छिपाने के उद्देश्य से दिया गया है। चुनाव आयोग (ईसीआई) ने इस व्यवस्था का समर्थन करते हुए इसे लागू करने में आने वाली कानूनी और व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर ध्यान…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चुनाव टोटलाइजर मशीन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/09/26 16:29
पिछला अपडेट
01/09/26 16:29
स्थान
India