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उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सेवा के लिए प्रैक्टिस की अवधि तीन साल से घटाकर एक साल की

नयी दिल्ली, 21 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक सेवा में शामिल होने के लिए पहले से कानूनी प्रैक्टिस की शर्त वाले अपने मई 2025 के फैसले पर दोबारा विचार करने से इनकार करते हुए गुरुवार को अनिवार्य वकालत की अवधि तीन साल से घटाकर एक साल कर दी। नए नियमों के तहत चुने गए उम्मीदवारों को एक साल तक न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद न्यायाधीशों की देखरेख में एक साल तक स्ट्रक्चर्ड क्लर्कशिप करनी होगी। न्यायालय ने 20 मई 2025 (जब मूल फैसला आया था) से 31 मार्च 2027 तक के बदलाव वाले समय के…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय न्यायिक सेवा प्रैक्टिस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
21/08/26 15:11
पिछला अपडेट
21/08/26 15:11
स्थान
India