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अंकित शर्मा हत्या मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (वार्ता) दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी ) के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में यहाँ की एक अदालत ने पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को सोमवार को दोषी करार दिया। अदालत ने हुसैन को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 153ए, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी करार दिया।अदालत ने सजा पर बहस के लिए तारीख तय नहीं की है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा ) के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने अदालत के फ़ैसले का स्वागत किया है । उन्होंने सवाददाताओं से बातचीत में कहा…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पूर्व पार्षद दोषी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/07/26 16:39
पिछला अपडेट
13/07/26 16:39
स्थान
India