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सुरक्षित और बिना बाधा के फुटपाथ पर चलना नागरिकों का मौलिक अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

नयी दिल्ली, 19 जून (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में कहा कि निर्धारित फुटपाथ पर चलने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत स्वतंत्र रूप से आने-जाने के मौलिक अधिकार का हिस्सा है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिकार में सुरक्षित, सुलभ और उचित रूप से चिह्नित फुटपाथों तक पहुंच शामिल है। इस अधिकार को मोटर वाहनों की आवाजाही और सुविधा पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए। पीठ ने चिह्नित फुटपाथों पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार माना और स्वीकार किया कि चलना रोजमर्रा…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पैदल यात्री अधिकार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/06/26 09:20
पिछला अपडेट
19/06/26 09:20
स्थान
India