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शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकताः उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार संविधान के तहत गारंटीकृत है और केवल इसलिए कि कोई आंदोलन हो रहा है, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस ज्यादती को सही नहीं ठहराया जा सकता। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने यह टिप्पणी देशभर में शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शनों को सुनिश्चित करने और ऐसे प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की। पीठ ने कहा ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा हैं…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय प्रदर्शन पुलिस ज्यादती
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/07/26 13:52
पिछला अपडेट
27/07/26 13:52
स्थान
India