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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल मदरसा स्टाफ की नियमतीकरण की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 13 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मदरसों में अपनी नियुक्ति के लिए मान्यता की मांग करने वाले 350 शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम 2008 को कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने असंवैधानिक करार दिया था, जिसके बाद इन सभी की नौकरी चली गयी थी। न्यायालय ने बाद में इस फैसले को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ताओं ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि उनकी नियुक्ति स्थायी थी इसलिए उन्हें पश्चिम बंगाल की सहायता-अनुदान योजना के तहत तनख्वाह मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बंगाल मदरसा याचिका
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/07/26 09:24
पिछला अपडेट
13/07/26 09:24
स्थान
India