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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: गोद लेने वाली माताओं के लिए मातृत्व लाभ की आयु सीमा खत्म

नयी दिल्ली, 17 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' के उस प्रावधान को रद्द कर दिया, जो केवल तीन महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली माताओं को ही मातृत्व लाभ देने की अनुमति देता था। अदालत ने इस प्रतिबंध को 'मनमाना' और संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करार दिया है। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। पीठ ने माना कि बच्चा तीन महीने से कम का हो या अधिक का, गोद लेने वाली…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय मातृत्व अवकाश सीमा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/03/26 00:00
पिछला अपडेट
17/03/26 00:00
स्थान
India