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उच्चतम न्यायालय ने दत्तक माताओं के लिए मातृत्व लाभ पर लगी रोक को हटाया

नयी दिल्ली, 17 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के उस प्रावधान को निरस्त कर दिया है, जिसमें बच्चे गोद लेने वाली माताओं को मातृत्व लाभ केवल तीन माह से कम आयु के शिशु को गोद लेने की स्थिति में ही दिया जाता था। शीर्ष अदालत ने इसे मनमाना और संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन बताया। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि ये माताएं, चाहे बच्चे की आयु तीन माह से कम हो या अधिक, समान जिम्मेदारियां निभाती हैं और दत्तक बच्चे की जरूरतें जैविक…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय लीड मातृत्व अवकाश सीमा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/03/26 00:00
पिछला अपडेट
17/03/26 00:00
स्थान
India