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केंद्र को चालू बीमा वाले वाहनों को ही ईंधन देने से जुड़ी योजना तैयार करने का सुप्रीम निर्देश

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने परिवहन मंत्रालय और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) को निर्देश दिया है कि ईंधन की बिक्री को गाड़ियों के चालू बीमा से जोड़ने की योजना बनायी जाये तथा बीमा नवीनीकरण न होने तक ऐसी गाड़ियों को पेट्रोल पंपों से ईंधन मिलना बंद होना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस कदम से अनिवार्य 'थर्ड-पार्टी बीमा' की आवश्यकता को सख्ती से लागू करने में मदद मिलेगी और बिना बीमा तथा बिना पंजीकरण वाले वाहनों की पहचान करने में आसानी होगी। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने मंगलवार…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय वाहन ईंधन बीमा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/08/26 16:45
पिछला अपडेट
05/08/26 16:45
स्थान
India