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नवनिर्वाचित विधायक को विश्वास प्रस्ताव पर वोट देने से रोकने का फैसला आपत्तिजनक: शीर्ष अदालत

नयी दिल्ली, 13 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें नव निर्वाचित तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) विधायक आर. श्रीनिवास सेतुपति को तमिलनाडु विधानसभा में किसी भी विश्वास मत के प्रस्ताव पर मतदान करने से रोक दिया गया था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश तथा मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए कहा, " यह आदेश कम से कम कहें, तो बेहद आपत्तिजनक है।" मद्रास उच्च न्यायालय ने यह आदेश पराजित उम्मीदवार केआर पेरियाकरुप्पन द्वारा संविधान…

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99
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय विधायक मत रोक आपत्तिजनक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
13/05/26 15:27
पिछला अपडेट
13/05/26 15:27
स्थान
India