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न्यायालय की कार्यवाही को अनधिकृत रूप से सोशल मीडिया मंचों पर डालने, साझा करने पर उच्चतम न्यायालय की रोक

नयी दिल्ली 24 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी कर न्यायालय की कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के सोशल मीडिया तथा अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डालने, एडिट करने, शेयर करने या उससे कमाई करने पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने यह अंतरिम आदेश दिया। पीठ ने कहा कि अदालती कार्यवाही के अनधिकृत क्लिप बनाने और उन्हें चुनिंदा तरीके से फैलाने से न्यायिक कार्यवाही के बिगड़ने और डिजिटल सामग्री के दुरुपयोग की गंभीर चिंताएं पैदा होती…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय वीडियो सोशल मीडिया रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
24/07/26 16:48
पिछला अपडेट
24/07/26 16:48
स्थान
India