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दिल्ली उच्च न्यायालय ने सत्या निकेतन हादसा मामले में जांच के दिये आदेश

नयी दिल्ली, 07 सितंबर (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को सत्या निकेतन में एक बहुमंजिला पेइंग गेस्ट (पीजी) आवास के ढहने की घटना की उच्चस्तरीय जांच करने का आदेश दिया। न्यायालय ने नागरिक निकाय को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि क्या इमारत का निर्माण और संचालन आवश्यक मंजूरियों के साथ किया गया था। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने सरकार का संबोधित करते हुए टिप्पणी की, "आप जिम्मेदारी से नहीं बच सकते... 50 युवा छात्र जो अपने जीवन के पड़ाव की शुरुआत में हैं... उनमें से…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सत्या निकेतन जांच
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
07/09/26 17:00
पिछला अपडेट
07/09/26 17:00
स्थान
India