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सीएपीएफ में आईपीएस डेपुटेशन कोटा: सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब

नयी दिल्ली, 04 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के अधिकारियों की उन याचिकाओं पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा, जिनमें 'केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) अधिनियम, 2026' की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गयी है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने सीएपीएफ अधिकारियों की याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इन याचिकाओं में कहा गया है कि यह कानून, उच्चतम न्यायालय के 23 मई 2025 में आये उस फैसले के असर को विधायी रूप से खत्म कर देता है, जिसमें सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सीएपीएफ केंद्र नोटिस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/08/26 14:30
पिछला अपडेट
04/08/26 14:30
स्थान
India