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उच्चतम न्यायालय ने कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत रद्द की,सजा रहेगी बरकरार

नयी दिल्ली, 15 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जेल की सजा निलंबित करने और उसे जमानत देने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को रद्द करते हुए उसकी सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही न्यायालय ने उच्च न्यायालय को दोषसिद्धि के खिलाफ उसकी अपील पर तेजी से (दो महीने के भीतर) फैसला करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने मामले को पुनर्विचार के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के पास वापस भेज दिया और स्पष्ट…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय सेंगर जमानत रद्द
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/05/26 14:15
पिछला अपडेट
15/05/26 14:15
स्थान
India