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केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेगाबालिन दवा को अनुसूची एच1 में विनियमित किया

नयी दिल्ली,22 मई(वार्ता) पुराने दर्द, तंत्रिका रोग, फाइब्रोमायल्जिया और कुछ तंत्रिका संबंधी स्थितियों के उपचार के लिए निर्धारित दवा प्रेगाबालिन के युवाओं में बढ़ते दुरुपयोग ,शीघ्रता से दर्द दूर करने, मनोस्थिति ठीक रखने और अवसाद दूर करने संबंधी रिपोर्टों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे अनुसूची एच1 के अंतर्गत विनियमित किया है। देश के कुछ हिस्सों से हाल ही में अवैध रूप से इस दवा को भंडारित और अनधिकृत रूप से बेची गई प्रेगाबालिन की खेप जब्त होने की भी सूचना मिली है। कुछ राज्यों से प्राप्त रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
प्रेगाबालिन दवा विनियमन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/05/26 10:21
पिछला अपडेट
22/05/26 10:21
स्थान
India