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भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 15,186 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है : सीतारमण

नयी दिल्ली 01 अप्रैल (वार्ता) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को राज्यसभा में बताया कि भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत 08 आरोपियों को दोषी ठहराया गया है और 15,186 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। श्रीमती सीतारमण दिवाला एवं हरियाणा शोधन अक्षमता संशोधन विधेयक 2026 पर सदन में हुई संक्षिप्त चर्चा का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा कि इस जप्त संपत्ति में से 15,183 करोड़ रुपये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वापस कर दिए गए हैं। उनके जवाब के बाद सदन ने संशोधन विधायक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। उन्होंने आर्थिक…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम रास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/04/26 00:00
पिछला अपडेट
01/04/26 00:00
स्थान
India