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भारत ने सिंधु जल संधि पर तथाकथित न्यायाधिकरण के फैसले को अवैध बताते हुए किया खारिज

नयी दिल्ली 16 मई (वार्ता) भारत ने सिंधु जल संधि के संबंध में फैसला सुनाने वाले तथाकथित मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अवैध बताते हुए उसके फैसले को खारिज कर दिया है। भारत ने इस संबंध में अपने पहले के दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा है कि उसने इस तथाकथित न्यायाधिकरण को कभी मान्यता नहीं दी है इसलिए इसके द्वारा सुनाये गये फैसले अवैध हैं। भारत ने जोर देकर कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका निर्णय अभी भी बरकरार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस तथाकथित न्यायाधिकरण के फैसले से संबंधित मीडिया के प्रश्नों…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
भारत सिंधु जल संधि
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/05/26 12:31
पिछला अपडेट
16/05/26 12:31
स्थान
India